Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2023 बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस | Biharlatestjob.com: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय-समय पर बिहार सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन्हीं में से एक मुख्य योजना बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत कि राज्य के दिव्यांग लोगों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिससे कि राज्य के दिव्यांग लोग शादी की और प्रेरित हो सके। बिहार राज्य के वे सभी दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने शादी कर ली है या फिर जो शादी करने वाले हैं वह शादी के पश्चात इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के विवाहित दिव्यांग लोगों को शादी करने के पश्चात ₹50000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार दिव्यांग विभाग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने हेतु संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कृपया आर्टिकल में अंत तक बनी रहे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के लिए राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को शादी के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। बिहार दिव्यांग विभाग प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह की तरफ अग्रसर करना तथा विभाग करके एक नए जीवन की शुरुआत करवाना है। बिहार सरकार दिव्या विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत यदि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है तो उसे ₹50000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा विवाह करने वाले जोड़े में यदि दोनों ही दिव्यांग है तो राज्य सरकार के द्वारा दोनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Benefits:
हम यहाँ आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ को विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार से नीचे दिए गये हैं:
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के किसी दिव्यांग व्यक्ति को शादी करने के पश्चात ₹50000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य कि किसी भी वर्ग से आने वाले दिव्यांग लोग उठा सकते हैं।
- बिहार दिव्यांग योजना का लाभ राज्य के उन नागरिकों को नहीं दिया जाएगा जो कि पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह करके योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Documents Required:
हम यहाँ आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने हेतु के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूचि बताने जा रहे हैं जो निम्न प्रकार से हैं:
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण पत्र
- दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र
How to Apply For Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Online :
हम यहाँ आपको बिहार विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आप अपने नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं। आइए कुछ आसान शब्दों में हम आपको bihar divyang vivah protsahan yojana online registration करने की प्रक्रिया बताते हैं। जिससे कि आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकें।
step : 1 सर्वप्रथम आपको अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय में जाना होगा।
step : 2 इसके बाद आपको कार्यालय में बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फार्म लेना होगा।
step : 3 अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी है एवं आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं।
step : 4 आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करवा देना है जिसके बाद इसकी जांच की जाएगी एवं आपको बिहार दिव्यांग योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाएगी।
step : 5 इस प्रकार आप बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
step : 6 बताई गई प्रक्रिया द्वारा आप Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana Apply कर सकते हैं।
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Bihar Divyang Vivah Protsahan Scheme 2023 FaQs:
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन किस माध्यम से कर सकते हैं?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आप अपने नजदीकी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार दिव्यांग विभाग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांगों को विवाह की तरफ अग्रसर करना तथा आत्मनिर्भर बनाना है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के किन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को शादी के पश्चात प्रदान किया जाएगा।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के दिव्यांगों को शादी के पश्चात कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्ष 2016 में की गई।