PM Shram Yogi Mandhan Scheme | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 [PMSYM] प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस | Biharlatestjob.com: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर देश के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन्हीं में से एक मुख्य योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। जिसके तहत की देश के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्र के उन कामगार लोगों को प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है। असंगठित क्षेत्र के कर्मीको को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान की जाएगी। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कृपया आर्टिकल में अंत तक बने रहे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई तथा इस योजना को 15 फरवरी 2019 को लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रो में मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, ड्राइवर तथा भट्टो पर कार्य करने वाले मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत देश के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के पश्चात आयोग के आधार पर आवेदक करता को प्रतिवर्ष न्यूनतम 660 से 2000 रुपए तक जमा करवाने होंगे। जिसके पश्चात उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने संबंधी संपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा नीचे प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना है। जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें एवं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदक कर्ताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3000 की पेंशन आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। जिससे कि राज्य के बुजुर्गों को वृद्धावस्था में किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आप 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात आवेदन करत को हर वर्ष कुछ राशि जमा करवानी होगी जो कि 60 वर्ष की आयु के बाद उसको ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
[PMSYM] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits:
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देश के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत देश के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, जिससे कि वृद्धावस्था में किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे।
- इस योजना के तहत आवेदक करता कि यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा आजीवन उसकी पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि 15 सो रुपए हर महा प्रदान किए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप जितना पैसा जमा करवाते हैं, सरकार उसी हिसाब से आपको इस योजना का लाभ प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि हर मोहल्ला भारती के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदक करता की मृत्यु होने के पश्चात यह राशि उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है।
[PMSYM] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Eligibility:
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के उन मजदूरों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है।
- EPFO,NPS और ESIC के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत देश के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
[PMSYM] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Documents Required:
प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदनकर्ता के पास आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसकी सूची निम्न प्रकार से हैं:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ
[PM-SYM] Shram Yogi Mandhan Yojana Premium Amount:
Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
How to Apply For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Online :
हम यहाँ आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में चक्र कर सकते हैं। आसान शब्दों में हम आपको pradhan mantri shram yogi mandhan yojana online registration करने की प्रक्रिया बताते हैं। जिससे कि आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकें।
step : 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाना होगा।
step : 2 केंद्र में जाने के पश्चात आपको सीएससी अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
step : 3 इसके पश्चात अधिकारी के द्वारा आपका फॉर्म भर दिया जाएगा तथा आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया जाएगा।
step : 4 इस प्रकार आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
[PMSYM] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana सीएससी वी एल ई के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया:
चरण : 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण : 2 वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको होम पेज पर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है।
चरण : 3 लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करना है एवं साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
चरण : 4 इसके बाद आपको योजना के अवसर पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
चरण : 5 आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पूछी गई जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जिले का नाम तथा राज्य का नाम दर्ज करना है।
चरण : 6 अब डिटेल्स दर्ज करने के पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना है तथा सबमिट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
चरण : 7 इस प्रकार आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
चरण : 8 दी गई प्रक्रिया से आप Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
How to Apply For Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Self Enrollment:
step : 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत स्टेटस चेक करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
step : 2 वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको Click Here To Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
step : 3 इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है तथा मोबाइल नंबर दर्ज करके प्रोसीड की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
step : 4 इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इसमें आपको नाम, ईमेल आईडी थक एप्स रिपोर्ट दर्ज करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
step : 5 जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे की दर्ज करके सत्यापित कर देना है।
step : 6 इसके पश्चात आपको एक आवेदन फॉर्म भरना हुआ तथा फॉर्म में बेसिक डिटेल के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर देना है।
step : 7 इसके पश्चात आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
[PMSYM] Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Helpline Number:
- Helpline Number: 1800-267-6888 | 14434
- e-Mail Id: [email protected] | [email protected]
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PM Shram Yogi Mandhan Scheme 2023 FaQs:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन किस माध्यम से करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन आप ऑनलाइन तथा अपन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आप इसकी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य के किन कर्मी को को लाभ प्रदान किया जाएगा?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य के असंगठित क्षेत्रों के उन कर्मियों को लाल प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम रही हो तथा जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन किया हो।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य के लोगों को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2019 को की गई।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है।