Pradhan Mantri Rural (Gramin) Awas Yojana (प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ) प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है. इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं, और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं। PM Awas Yojana List Download करने का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।
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वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार को 1149947 आवास बनाने की स्वीकृति केंद्र ने दे दी है। अब राज्य के इतने लोगों का इस योजना से आवास बन सकेगा। पक्का मकान बनाने के लिए 120000 का अनुदान लाभुक को दिया जाता है। 60% राशि केंद्र एवं 40% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योग्य परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान के रूप में 120000 एवं उग्रवाद प्रभावित 11 जिलों में ₹130000 दिए जाते हैं।
Pradhan Mantri Rural (Gramin) Awas Yojana Eligibility
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
> उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं – - प्रधान मंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए आवेदक के पास अपना घर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
How to Apply For Pradhan Mantri Rural (Gramin) Awas Yojana
लाभार्थी निम्न माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
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- ऑनलाइन : ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट http://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए.
- ऑफलाइन : लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है.
PM Rural (Gramin) Awas Yojana लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, निम्न चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं:
- चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- चरण 2: लाभार्थी खोजें” पर क्लिक करें.
- चरण 3: आधार नंबर दर्ज़ करें.
- चरण 4: दिखाएं” पर क्लिक करें.
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