Pradhan Mantri Ujjwala Yojana प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण एवं वंचित परिवारों, जो इंधन के रूप मे लकडी, कोयला, गोबर के उपले जैसे इंजन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Benefits
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के लिए नकद सहायता की जाती है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए ₹1600 एवं 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए ₹1150 सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस श्रेणी में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है।
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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Eligibility
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक केवल महिला होनी चाहिए।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति-जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग, वनवासी, द्वीप समूह में रहने वाले लोग या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- Applicant ( woman only) must have attained 18 years of age.
- There should not be any other LPG connection from any OMC in the same household.
- Adult woman belonging to any of the following categories – SC, ST, Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), Most Backward Classes (MBC), Antyodaya Anna Yojana (AAY), Tea and Ex- Tea Garden tribes, Forest Dwellers, People residing in Islands and River Islands, enlisted under SECC Households (AHL TIN) or any Poor Household as per 14-point declaration.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Required Documents
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण
- बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड
- ई-केवाईसी
- Know Your Customer(KYC)
- Aadhaar Card of applicant as Proof of Identity and Proof of Address in case applicant is residing at the same address as mentioned in Aadhaar (not mandatory for Assam and Meghalaya).
- Ration Card issued by the State from which application is being made/ other State Govt. document certifying family composition/ Self-Declaration as per Annexure I (for migrant applicants)
- Aadhaar of beneficiary and adult family members appearing in document at Sl. 3.
- Bank Account Number and IFSC
- Supplementary KYC to support status of the family.
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